19 दिसंबर 2023 - 06:17
ज्ञानवापी मस्जिद केस, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ठुकराई

ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को आज अपने फैसले में मुख्य रूप से ये तय करना था कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं।

ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। याचिका में वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल 2021 के उस निर्देश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सर्वे कराने का निर्देश दिया गया था।